नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट जारी किए थे। अब इन्हें सर्कुलेशन यानी चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि, इन्हें गैर-कानूनी करार नहीं दिया गया है, बल्कि इन्हें बैंकों में जाकर बदलवाने की एक मियाद दी गई है।
RBI ने साफ कहा है कि दो हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे यानी ये पूरी तरह से कानूनी ही कहलाएंगे।आप अपने बैंक खाते में इन नोटों को जमा करा सकते हैं। या फिर इन्हें दूसरे नोटों से बदलवा सकते हैं। आप मंगलवार 23 मई 2023 से बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए बैंकों को अलग दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
2016 में जब 500 और हजार के नोट बंद हुए थे तो मनी लॉन्ड्रिंग भी रूक गई थी, लेकिन धीरे-धीरे इस काम में दो हजार के नोटों का इस्तेमाल होने लगा था. अब इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग पर एक बार फिर से सरकार ने कड़ा प्रहार किया है. अब प्रॉपर्टी लेनेदेन में भी काली कमाई रुक जाएगी. दो हजार के नकली नोटों की छपाई भी तेजी से होने लगी थी, इस पर बैन लगने से साफ हो गया है कि दो हजार के जितने भी नकली नोट मार्केट में होंगे वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा नकली नोटों की छपाई पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा.