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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म,‘मोदी उपनाम’से दो साल कारावास की सजा


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नई दिल्ली – लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कहा कि केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी 23 मार्च, 2023 को अपनी सजा के दिन से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं.कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है.लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है.आदेश के मुताबिक, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने।

दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा। लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अपीलीय अदालत राहुल गांधी की दोष सिद्धि और दो साल की सजा को निलंबित कर देती है, तो वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में है, जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा जाता है। राहुल गांधी को गुरुवार को गुजरात की एक अदालत ने उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्हें जमानत मिल गई है और अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि और उसकी सजा से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार देकर सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत देते हुए उनकी सजा के अमल पर 30 दिन की रोक लगा दी थी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें.

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