x
भारत

सुप्रीम कोर्ट का नया चुकादा,सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों को देना होगा साफ पानी


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों को मुफ्त में शुद्ध पानी मुहैया कराने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सिनेमा हॉल के मालिक दर्शकों को अपना खाना और पेय पदार्थ लाने से रोक सकते हैं लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर मुफ्त साफ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के साथ छोटे बच्चे या नवजात को उचित मात्रा में भोजन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह याचिका जम्मू-कश्मीर के सिनेमाघर मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाहॉल को सिनेमाघरों में जाने वालों के लिए अपना खाना और पानी खुद लाने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सिनेमाहॉल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सिनेमाहॉल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि सिनेमा हॉल एक निजी संपत्ति है इसलिए प्रवेश का अधिकार सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रतिबंधों से सुरक्षा मजबूत होती है और ऐसी व्यवस्था हवाईअड्डों पर भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सिनेमा (रेगुलेशन) एक्ट, 1975 में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि सिनेमा देखने वाले खाना ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसी को सिनेमा हॉल जाने या वहां खाना खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

Back to top button