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UPI Payment: UPI के जरिये गलत अकाउंट भेजे गए पैसे ऐसे मिलेंगे वापस


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मुंबई – लोग अब हर जरूरी चीज के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं। इसके लिए हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई के जरिए भुगतान करने के दौरान किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में यदि गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो आपके पास उसे वापस पाने का हक है।

यूपीआई पेमेंट हमें आसान इसलिए लगता है क्योंकि इससे महज कुछ सेकेंड में एक क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पैसे को मर्चेंट या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें कैश रखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है. यूपीआई पेमेंट के बढ़ते चलन ने ज्यादातर मामलों में नकदी का उपयोग करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है।

बैंक और आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/ पर शिकायत करें। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि आपने जिस अकाउंट में पैसा भेज दिया है, उसकी पूरी डिटेल्स यूपीआई ऐप के ग्राहक सेवा के साथ ही बैंक को दें। ऐसे में पैसा पाने वाले शख्स ने अगर निकासी नहीं की है तो फंड रिवर्ट हो जाता है। हालांकि अगर सामने वाले ने पैसे निकाल लिए हैं तो आपके आरबीआई और एनपीसीआई में अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।

अगर जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसा गया है वह आपको पैसा वापस करने से मना कर देता है तो इस स्थिति में आप पैसा रिफंड करवाने के लिए उसके खिलाफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.आप इस संबंध में अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं. आप बैंक के साथ गलत जगह भेजे गए पैसा का स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपने बैंक को सारी डिटेल्स दें. आपको लिए बेहतर होगा कि आप गलत लेनदेन की जानकारी मिलते ही जितनी जल्दी हो सके बैंक को सूचित कर दे।

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