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सुप्रीम कोर्ट आज करेगी ज्ञानवापी मामले में आखिरी फैसला


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नई दिल्ली – आज सबकी निगाहें वाराणसी की ज़िला अदालत पर लगी हैं। अदालत आज हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मामले में आज विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन की ओर से डाली गई याचिका पर फैसला आ सकता है। इस याचिका में चार प्वाइंट उठाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि आदि विश्वेश्वर के नियमित भोजन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसलिए वो स्थान पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। साथ ही गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटा दिया जाए।

उस जगह पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है, प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को बहाल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उक्त मस्जिद, उस मंदिर का हिस्सा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित परिसर को नंगी आंख से देखने पर यह स्पष्ट है कि वह मंदिर का हिस्सा है और सर्वेक्षण की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था जहां सर्वेक्षण में ‘शिवलिंग’ मिलने की बात की गई थी।

आज इस बात पर फैसला होगा कि ये याचिका सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने इसके खिलाफ दलीलें दी हैं। इससे पहले भी दो तारीखों पर इसमें फैसला आना था, लेकिन दोनों बार नहीं आाया। अब आज दोपहर में करीब 2:00 बजे इस पर फैसला आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया था। वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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