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Chhawla Gangrape Case : 3 हिंसक दोषियों को नहीं होगी फांसी,सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी


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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया, जबकि हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रवि, राहुल और विनोद को बरी कर दिया है। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों की मौत पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि साल 2012 में उत्तराखंड की 19 साल की लड़की के साथ दिल्ली में आरोपियों ने गैंगरेप कर उसे जान से मार दिया था।

उत्तराखंड की ‘निर्भया’ दिल्ली में छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 14 फरवरी 2012 को वह अपने काम से घर आ रही थी। तभी रास्ते में राहुल, रवि और विनोद नाम के तीनों आरोपियों ने लड़की को अगवा कर लिया। उस दिन जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। लड़की को खूब तलाशा गया लेकिन कहीं पता ना चला। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को लड़की की लाश हरियाणा के रेवाड़ी में बहुत बुरी हालत में पाई गई। बाद में जांच में पता चला कि उसे काफी यातनाएं दी गई थीं।

शिकायत में कहा गया कि आरोपी लड़की को गाड़ी में बिठाकर दिल्ली से बाहर ले गए थे। गैंगरेप के दौरान उसके शरीर को सिगरेट से दागा और चेहरे पर तेजाब डाला गया। उसके शरीर पर कार में रखे औजारों से हमला किया गया। इसके बाद हत्या कर दी। इस केस में रवि कुमार, राहुल और विनोद को आरोपी बनाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने सजा कम किए जाने का विरोध किया था। कहा था कि यह अपराध केवल पीड़िता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समाज के खिलाफ अपराध है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यह जघन्य अपराध है। हम दोषियों को किसी भी तरह की राहत दिए जाने के खिलाफ हैं। पीड़ित लड़की के पिता ने भी कहा था कि मामले के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।

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