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संयुक्त अरब अमीरात ने वीजा नियमों में किया बदलाव


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नई दिल्ली – संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने आव्रजन कानूनों के एक बड़े सुधार में वीजा नियमों के एक नए सेट की शुरुआत की है जो पर्यटकों, नौकरी चाहने वालों और खाड़ी देश में रहने के इच्छुक लोगों को प्रभावित करता है।उन्नत वीज़ा प्रणाली के तहत तैयार किए गए, नए नियम सोमवार, 3 अक्टूबर को लागू हुए। इसमें पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा, ग्रीन वीज़ा के तहत पेशेवरों के लिए विस्तारित निवास और विस्तारित 10-वर्षीय गोल्डन वीज़ा योजना जैसे परिवर्तन शामिल हैं।

पांच साल का ग्रीन वीजा विदेशियों को यूएई के नागरिकों या उनके नियोक्ताओं की मदद के बिना खुद को प्रायोजित करने की अनुमति देगा। फ्रीलांसर, कुशल श्रमिक और निवेशक इस वीजा के लिए पात्र हैं।ग्रीन वीजा धारक अब अपने प्रवास की अवधि के लिए अपने परिवार के सदस्यों (पति या पत्नी, बच्चों और प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों) को स्वयं प्रायोजित कर सकते हैं।यदि ग्रीन वीजा धारक का परमिट समाप्त हो जाता है, तो उन्हें इसे नवीनीकृत करने के लिए छह महीने तक की अवधि दी जाएगी।

गोल्डन वीजा के तहत 10 साल के विस्तारित निवास की पेशकश की जाती है। निवेशक, उद्यमी और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति गोल्डन वीजा के लिए पात्र हैं।
गोल्डन वीजा धारक अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को भी प्रायोजित कर सकते हैं।गोल्डन वीज़ा धारक के परिवार के सदस्य भी धारक की मृत्यु के बाद तब तक संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं जब तक कि वीज़ा वैध न हो।

गोल्डन वीज़ा धारक भी अपने व्यवसाय के 100 प्रतिशत स्वामित्व का लाभ उठा सकेंगे।गोल्डन वीजा अब वैध रहेगा, भले ही धारक यूएई के बाहर कितना भी समय बिताए।

पर्यटक वीजा आगंतुकों को 60 दिनों के लिए यूएई में रहने की अनुमति देगा, जो पिछले 30 दिनों की तुलना में अधिक है।पांच साल का बहु-प्रवेश पर्यटक वीजा आगंतुकों को यूएई में लगातार 90 दिनों तक रहने की अनुमति देगा।जॉब एक्सप्लोरेशन वीजा पेशेवरों को बिना प्रायोजक या मेजबान के यूएई में रोजगार के अवसर तलाशने की अनुमति देगा।

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