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आरबीआई ने बैंक लॉकर नियमों किया फेरफार -जाने नियम


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नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव कर रहा है। अब रिजर्व बैंक ने लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने किसी बैंक में लॉकर लिया है और उसमें सोना, चांदी या कीमती सामान रखा है तो पढ़ें यह खबर।

बैंक चोरी की शिकायत से निजात पा लेता है। ग्राहक को बताया जाता है कि उसकी कोई देनदारी नहीं है। आरबीआई के आदेश में कहा गया है कि बैंकों को खाली लॉकरों की सूची, लॉकरों की प्रतीक्षा सूची संख्या प्रदर्शित करनी होगी। इससे लॉकर सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी। आरबीआई का कहना है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी सार्वजनिक अधिसूचना के मुताबिक बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है. ग्राहकों की ओर से बैंक लॉकर में चोरी की शिकायतें हमेशा आती रहती थीं। लेकिन अब लॉकर से कोई सामान चोरी होने पर संबंधित बैंक ग्राहक को लॉकर के किराए का 100 गुना तक मुआवजा देगा.

हर बार जब आप लॉकर का उपयोग करते हैं, तो बैंक द्वारा आपको ई-मेल और एसएमएस पर एक अलर्ट दिया जाएगा। आरबीआई ने यह नियम किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए बनाया है। बैंक एक बार में अधिकतम तीन साल के लिए लॉकर किराए पर लेने के हकदार हैं।

लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखना जरूरी है। इसके अलावा 180 दिनों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा। चोरी या कोई अन्य दुर्घटना होने पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी।

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