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अभी भी भर सकते हैं आईटीआर,इनकम टैक्स भरने का मौका


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नई दिल्ली – हालांकि अगर आप इसे नहीं भर पाते हैं तो जुर्माने के साथ भी 31 दिसंबर और 31 मार्च तक ही आप इसे भर सकते हैं। साथ ही आईटीआर में कोई सुधार भी तभी तक हो पाएगा। आकलन वर्ष (Assessment Year) 2022-23 (Financial Year 2021-22) के आईटीआर को भरने की तारीख से अगर आप चूक गए हैं और सालाना आय ढाई से पांच लाख है तो एक हजार का जुर्माना लगेगा। इसे आप 31 मार्च तक भर सकेंगे। जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये से 10 लाख तक है, वे 31 दिसंबर तक 5,000 रुपये का जुर्माना देकर आईटीआर भर सकते हैं। हालांकि 31 मार्च तक 10,000 रुपये जुर्माना देकर इसे भर सकते हैं।

इस पर 10 फीसदी का टीडीएस (TDS) कटा है। लेकिन आप 20 या 30 फीसदी के टैक्स दायरे में आते हैं तो टैक्स के अंतर की रकम का भुगतान हर महीने एक फीसदी ब्याज के साथ देना होगा। हालांकि अगर बकाया रकम का भुगतान महीने की पांच तारीख के बाद किया जाता है तो ब्याज पूरा एक महीने का लगेगा। अगर आप रिफंड के लिए 31 दिसंबर की तारीख भी चूक गए हैं तो आयकर आयुक्त के पास एक अपील करनी होगी। सही कारण होगा तो फिर से इसे फाइल करने की मंजूरी मिल सकती है।

सीए अजय कुमार सिंह का कहना है कि आईटीआर समय पर भरने के कई सारे फायदे हैं। टैक्स चोरी करने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। तीन वर्षों का आईटीआर नहीं है तो कर्ज लेने में दिक्कत होगी। विदेश यात्रा के लिए वीजा में भी आईटीआर काम आता है। अगर स्टार्टअप है तो इसके लिए पूंजी जुटाने में आईटीआर का योगदान महत्वपूर्ण होता है।

आपने अब तक अगर आईटीआर नहीं भरा तो अब आप भविष्य में होने वाली आय के सामने इस नुकसान को नहीं दिखा पाएंगे। इसमें कैपिटल गेन से लेकर कारोबार या पेशे से जो भी फायदा होता है सब शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर इस साल आपको किसी तरह से एक लाख का नुकसान है, लेकिन अगले साल अगर आपको इतना फायदा होता है तो उसे आप इस नुकसान के एवज में नहीं दिखा सकते हैं। नियम के तहत किसी भी नुकसान को 8 वित्तीय वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

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