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एनपीएस खाताधारकों के लिए गारंटीड पेंशन योजना की संभावना


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नई दिल्ली – एक गारंटीकृत पेंशन कार्यक्रम विचाराधीन है और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 30 सितंबर को जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास विकास के तहत “न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना” है, जिसकी पुष्टि अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने की है। पीएफआरडीए अध्यक्ष ने कहा कि नियामक संस्था हमेशा रुपये की मुद्रास्फीति और मूल्यह्रास से अवगत रही है और खाताधारकों को मुद्रास्फीति-संरक्षित रिटर्न प्रदान करती है।

पेंशन संपत्ति 35 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से 22 फीसदी 7.72 लाख करोड़ रुपये के एनपीएस के पास हैं। ईपीएफओ की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। इस साल ग्राहकों का नामांकन 3.41 लाख से बढ़कर 9.76 लाख हो गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 20 लाख होने का अनुमान है।

शामिल होने की अधिकतम आयु 70 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह, बाहर निकलने की उम्र 75 साल कर दी गई है। 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु पर, एनपीएस खाता “स्वतः जारी” होगा। खाताधारक 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी खरीद को टाल सकते हैं।

सब्सक्राइबर एनपीएस में शामिल होने के 5 साल बाद समय से पहले बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक वित्तीय वर्ष में 4 बार अपनी निवेश पसंद बदल सकते हैं।

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