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भारत

Election Commission : Voter ID के ल‍िए 18 की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार


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नई दिल्ली – चुनाव आअबयोग (Election Commission of India) ने 18 साल से कम के युवाओं के ल‍िए बड़ा ऐलान क‍िया है. आयोग (Election Commission) की तरफ से निर्देश द‍िए गए क‍ि जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अभी से आवेदन कर सकते हैं.

इलेक्‍शन कमीशन की तरफ से बताया गया क‍ि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं. वोटर ल‍िस्‍ट में नाम जुड़ने के बाद हर मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा. ऐसे मतदाता ज‍िनका नाम पहले से ही ल‍िस्‍ट में है, वे भी 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करा सकते हैं.

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसके लिए 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान चलाया जाएगा. अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा. नागरिक अब एडवांस में अपना नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इसके लिए हर साल तीन बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोटर आईडी कार्ड के ल‍िए आवेदन क‍िया जा सकेगा.

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