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RBI ने इस बैंक पर लगाया 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना


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नई दिल्ली – RBI ने HSBC पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी जांच को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया था. इस जांच के संदर्भ में नियमों का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आई.

बैंक ने आरबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए और पर्सनल हियरिंग के दौरान ओरल सब्मिशन के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि पूर्वोक्त सीआईसी नियमों के उल्लंघन के आरोप की पुष्टि की गई थी और मौद्रिक दंड लगाने की आवश्यकता थी.

केंद्रीय बैंक द्वारा अग्रिमों के प्रबंधन पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए था. एक दूसरे बयान में RBI ने कहा कि उसने hilai Nagarik Sahakari Bank Maryadit, Bhilai (Chhattisgarh) पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए इन बैंकों पर ये जुर्माना लगाया था.

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