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ED ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर लगाया ये गंभीर आरोप -जानें


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नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल की डाइट पर बवाल मचा हुआ है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित रूप से अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेंशन की मंजूरी मांगने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने जेल में आलू, पूड़ी और मिठाई खाने के ईडी के दावे का जवाब दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के इस आरोप का खंडन किया कि उनके मुवक्किल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए आम, आलू-पूरी और चीनी खा रहे थे।

जानबूझकर आम-मिठाई खा रहे-ED

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए।केजरीवाल ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ED की तरफ से जोहेब हुसैन ने दलीलें दीं।​​​​​​सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उसमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ED से अपना जवाब दाखिल करने कहा। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर खाई पूड़ी सब्जी

सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने नवरात्रि के प्रसाद के रूप में सिर्फ एक बार आलू-पूरी खाई थी और अपनी चाय में चीनी की जगह कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल कर रहे थे। सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के लिए लकवाग्रस्त होने का जोखिम नहीं उठाएंगे। उन्होंने केजरीवाल की तरफ से बताया ‘मैं अपनी चाय में सिर्फ शुगर फ्री (कृत्रिम चीनी का एक ब्रांड) का इस्तेमाल करता हूं। ईडी कितना तुच्छ, राजनीतिक और हास्यास्पद हो सकता है? उनके बयान पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि सिर्फ इसलिए कि मीडिया में आपका बहुत प्रभाव है, आप यह प्रकाशित करने में सक्षम हैं कि मैं आलू पूरी खा रहा हूं, जबकि यह भोजन पूजा के दौरान सिर्फ एक बार भेजा गया था।

‘क्या मैं लकवा का जोखिम उठाऊंगा?’

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का रुख कर तिहाड़ जेल अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश देने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए आधार तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। सिंघवी ने अदालत से कहा कि ईडी ने दावा किया है कि मैं जमानत पाने के लिए अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना चाहता हूं। क्या मैं जमानत पाने के लिए लकवाग्रस्त होने का जोखिम उठाने जा रहा हूं? मैं जो भी खाना खाता हूं, वह गिरफ्तारी से पहले मेरे डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए डाइट चार्ट के अनुसार है।

ED ने लगाए थे ये आरोप

ED के मुताबिक केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद हैं और उन्हें घर का खाना खाने की परमिशन मिली है। कोर्ट ने इन आरोपों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन से केजरीवाल के खाने-पीने और दवाओं की रिपोर्ट मांगी थी। इधर, केजरीवाल ने जेल में इंसुलिन मुहैया कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की।

तिहाड़ ने बताया 3 अप्रैल के बाद केजरीवाल को नाश्ते, लंच और डिनर में क्या दिया

केजरीवाल को 3 से 17 अप्रैल तक नाश्ते, लंच और डिनर में क्या-क्या दिया गया, तिहाड़ प्रशासन ने इसकी एक कॉपी भी ED और कोर्ट को भेजी थी। केजरीवाल को नाश्ते में रोजाना 4 अंडे, 2 केले के अलावा चाय, पोहा, उपमा, उत्तपम जैसा खाना दिया जा रहा है। वहीं लंच में भी रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, मिक्स फ्रूट दिया गया है। डिनर में रोटी, दही, सलाद, अचार, सब्जी, दाल दी गई।

आप का दावा- एजेंसी घर का खाना बंद करना चाहती है

केजरीवाल को लेकर ED के आरोपों के बाद गुरुवार (18 अप्रैल) को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते है। उन्हें सीवियर डायबिटीज है। ED केजरीवाल का घर का खाना बंद करना चाहती है।आतिशी ने कहा- डायबिटिक पेशेंट क्या खाएगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, ये तय रहता है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें घर के खाने की परमिशन दी। ED केजरीवाल की सेहत बिगाड़ना और उनका घर का खाना रोकना चाहती है। ED के ये आरोप सरासर झूठे हैं।

ED ने अरविंद केजरीवाल को क्यों किया गिरफ्तार

मंगलवार को दाखिल जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी ने घोटाले में हुई आय की एक हिस्से (लगभग 45 करोड़ रुपये कैश) का उपयोग गोवा के विधानसभा चुनावों 2022 में किया था। यह पैसा चुनाव अभियान में खर्च किया गया था। ईडी ने जवाब में कहा कि आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आता है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है।

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