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2017 के एक केस में जिग्नेश मेवाणी समेत 9 दोषी करार, तीन महीने कैद की सजा


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मुंबई – गुजरात के मेहसाना की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को वडगाम विधायक जिग्नेश मेवाणी और नौ अन्य को पुलिस की इजाजत के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें जुलाई, 2017 में मेहसाना शहर से रैली करने के लिए गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी को तीन महीने की कैद और एक-एक हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषी ठहराए गए आरोपियों में मेवाणी के अलावा एनसीपी की नेता रेशमा पटेल भी शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जेए परमार की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, “रैली करना अपराध नहीं है लेकिन बिना इजाजत रैली करना अपराध है।” कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि अवज्ञा को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी की नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली करके सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. बता दें कि रेशमा पटेल राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं.

ऊना में दलितों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद 12 जुलाई 2017 को ‘आजादू कूच’ नाम से मेहसाणा के पास बनासकांठा में आंदोलन किया गया था. बता दें कि फिलहाल जिग्नेश मेवानी जमानत पर बाहर हैं. मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया था. फिर कोकराझार कोर्ट से जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई थी. हालांकि इसके तुरंत बाद पुलिस ने जिग्नेश को दूसरे थाने में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

बाद में मेवानी को इस केस में भी जमानत मिल गई थी. फिलहाल इस जमानत के खिलाफ असम सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इसपर अब 27 मई को सुनवाई होनी है. वहीं रेशमा पटेल की बात करें तो वह NCP से पहले भाजपा में भी रही थीं. तब दिसंबर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी. फिर साल 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था और कहा था कि भाजपा अब सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी बन कर रह गई है. रेशमा पटेल हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन का हिस्सा रही थीं.

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