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Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार


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कराची – पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खाने खिलाफ ईशनिंदा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वहीं आरोपियों में इमरान के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके कुछ सदस्य भी शामिल हैं।

पाकिस्तान की नई सरकार के एक मंत्री ने संकेत दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मस्जिद-ए-नबवी (Masjid-e-Nabvi Madina) में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, उनका कहना है कि पवित्र मस्जिद में पीएमएल-एन नेताओं के खिलाफ हुई नारेबाजी की घटना पूर्व नियोजित थी और इस घटना में लगभग 100-150 लोग शामिल थे।

गौर हो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने सऊदी अरब में मस्जिद-ए-नबवी परिसर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके शिष्टमंडल के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले ईशनिंदा कानून के तहत एक मामला दर्ज किया है।

मदीना में शहबाज शरीफ के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे, असर इस्लामाबाद में, पिट गए इमरान समर्थक कासिम सूरी
सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि शरीफ और उनका शिष्टमंडल पिछले बृहस्पतिवार को जैसे ही मदीना में पैगंबर की मस्जिद के परिसर में पहुंचा, वैसे ही कुछ जायरीन उनके खिलाफ ‘चोर’ और ‘गद्दार’ की नारेबाजी करने लगे। इन जायरीनों को इमरान का समर्थक माना जा रहा है।

मदीना पुलिस ने दावा किया है कि इस संबंध में पांच पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है।वहीं, पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने शनिवार रात इमरान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी और शेख रशीद, इमरान के पूर्व सलाहकार शाहबाज गुल, नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम सूरी व लंदन में इमरान के करीबी सहयोगी अनिल मुसर्रत तथा साहिबजादा जहांगीर भी नामजद हैं। अधिकारियों के अनुसार, लाहौर से लगभग 180 किलोमीटर दूर फैसलाबाद के एक पुलिस थाने में स्थानीय निवासी नईम भट्टी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी मदीना में पैगंबर की मस्जिद को नापाक करने, वहां हंगामा करने और मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज की गई है।पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कृत्य) समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।इस बीच, इमरान ने शनिवार को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन जायरीनों से किनारा कर लिया, जिन्होंने शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की थी उन्होंने कहा कि वह ‘किसी से पाक स्थान पर नारेबाजी करने के लिए कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता।’इस घटना की व्यापक स्तर पर निंदा की जा रही है।

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