नई दिल्ली – रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी किसी बैंक में लॉकर खोलने की योजना बना रहे हैं या आपके पास पहले से किसी बैंक में लॉकर है तो आपके लिए नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
जहां बैंक लॉकर से चोरी के मामले सामने आए हैं। इसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने अब सख्त नियम बनाए हैं जिससे बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अगर आपके बैंक लॉकर से कुछ चोरी हो जाता है या इससे जुड़ी कोई समस्या है तो बैंक को ग्राहक को लॉकर के किराए का 100 गुना मुआवजा देना होगा।
अब बैंकों के लिए लॉकर रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सीसीटीवी का डाटा 180 दिनों तक रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह जांचने में मदद मिलेगी कि कहीं कोई विसंगति तो नहीं है।
बैंक लॉकरों पर ग्राहकों की लगातार शिकायतों के बाद रिजर्व बैंक ने मौजूदा नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. नए नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू हो गए हैं। यदि आप अभी तक इन बदले हुए नियमों से अवगत नहीं हैं, तो हम आपके सामने बैंक लॉकरों के लिए लागू नियमों में बदलाव पर एक विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं।