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ओडिशा के शख्स को नाबालिग से रेप के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई


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बारीपदा: एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को करीब आठ साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मयूरभंज की विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

विशेष लोक अभियोजक अभिनव कुमार पटनायक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 वर्ष की थी। लड़की सितंबर 2014 को तिरिंग थाना क्षेत्र के एक वन क्षेत्र में राहत के लिए गई थी जब दोषी ने अपने दोस्तों की मदद से उसका अपहरण कर लिया।

फिर वह उसे ट्रेन से गुजरात ले गया और फिर वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पटनायक ने कहा कि लड़की के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का पता लगा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को सात साल बाद सजा दी गई है।

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