पाक आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल, एंटी टेरर कोर्ट ने सुनाई सजा
कराची – आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3 लाख 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उसे टेरर फंडिंग के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है. जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है. वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है. हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे.
Pakistan anti-terrorism court sentences Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed to 31 years in jail: Pakistan media
(file pic) pic.twitter.com/ndrNG6dmzK
— ANI (@ANI) April 8, 2022
पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ऐसे ही पांच अन्य मामलों में सईद को 36 साल जेल की सजा सुना चुकी है. यानि 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी. एक वकील ने बताया कि सईद को ज्यादा साल जेल में नहीं बिताना पड़े क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी. अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को सजा सुनाई है.
उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया. सईद इसी जेल में जुलाई 2019 से बंद है. हाफिज सईद को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने जुलाई 2019 में उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था.