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महाराष्ट्र से हटा कोविड प्रतिबंध, शनिवार से मास्क पहनना भी होगा स्वैच्छिक


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मुंबई : महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को 2 अप्रैल से राज्य भर में सभी कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए यह निर्णय लिया है। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित नियम बनाए थे। धारा 144 हटा दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा।

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. टोपे ने कहा कि गुडी पाड़वा (मराठी नववर्ष जो इस बार 2 अप्रैल को पड़ता है) के बाद से महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी COVID-19 संबंधित प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से फेस मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और दोहरा टीकाकरण कराना अनिवार्य करने के अपने फैसले में ढील नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि प्रतिबंध हटाने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर दूसरे देशों में आने की संभावना है। ऐसे में मास्क हटाने का फैसला नहीं लिया जाएगा। जनहित में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मास्क के पक्ष में है। हालांकि, एक दिन यह फैसला बदल गया। अभी तक महाराष्ट्र के 14 जिलों में 70 फीसदी लोगों को ही टीके की दोनों खुराक दी गई है। जबकि 90 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज मिल चुकी है.

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