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RSS कार्यकर्ता की हत्या मामले मे कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस स्थानांतरित करने वाली आरोपी की याचिका खारिज कर दिया


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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एनआईए की विशेष अदालत से सत्र अदालत में मामला स्थानांतरित करने के लिए 2016 में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी व्यक्तियों की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने इस संबंध में आरोपी व्यक्तियों-इरफ़ान पाशा और तीन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करते हुए आदेश पारित किया।

याचिका में अदालत से उनके खिलाफ लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप हटाने की भी मांग की गई है। पीठ ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए आरोपी व्यक्तियों के पास कोई गुंजाइश नहीं है। आरएसएस कार्यकर्ता रुद्रेश की 16 अक्टूबर, 2016 को बेंगलुरु के शिवाजी नगर में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी, जब वह आरएसएस के एक कार्यक्रम में भाग लेकर घर लौट रहे थे। नृशंस हत्या, जिसमें बदमाशों ने रुद्रेश को पीछे से धारदार हथियार से मारा था, इस घटना ने दक्षिणी राज्य में कोहराम मचा दिया था।

यह मामले ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं और राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन पर चिंता जताई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में केंद्र सरकार ने मामले को एनआईए को सौंप दिया।

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