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बिहार विधानसभा में संशोधित शराब निषेध विधेयक पारित, बार-बार शराब पीने वालों पर होगी कार्रवाई


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पटना: बिहार के शराबबंदी कानून को बुधवार को हरी झंडी मिल गई। शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला एक संशोधित कानून विधायिका में पारित किया गया है। मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बिहार शराब निषेध विधेयक 2022 पेश किया। नीतीश कैबिनेट ने पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर विधेयक कानून बन जाएगा।

कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब से अगर कोई शराबी पहली बार पीते हुए पकड़ा जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे जुर्माने के साथ रिहा कर सकता है और अगर उस पर जुर्माना नहीं लगाया गया तो उसे जेल जाना होगा। जुर्माने की राशि अभी तय नहीं की गई है। इस अधिनियम में अन्य क्या प्रावधान होंगे, इसके नियम बनाए जाएंगे।

बिहार सरकार को शराब विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिशा-निर्देश मिले थे, जिसके बाद सरकार ने कानून में संशोधन करने का फैसला किया। इस शोध पर मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन दोषियों को रिहा नहीं किया जाएगा।

 

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