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हिजाब विवाद मामले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया


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नई दिल्ली: कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाओं में हिजाब की मांग करने वाले छात्रों को भी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि हिजाब विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी क्योंकि छात्रों की परीक्षा 8 मार्च से शुरू होगी अगर उन्हें हिजाब के साथ कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। हालांकि, पीठ ने कहा कि हिजाब विवाद का छात्रों की परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। इससे पहले भी, शीर्ष अदालत ने हिजाब विवाद में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और मामले को होली के बाद की अवधि में स्थानांतरित कर दिया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाओं में हिजाब पहनने पर कर्नाटक सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल और कॉलेजों को अपनी वर्दी ठीक करने का अधिकार है और छात्र इन नियमों को चुनौती नहीं दे सकते। फैसले के बाद ही हिजाब अधिवक्ताओं ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। शीर्ष अदालत ने 14 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया था और होली की छुट्टियों के बाद मामले को उठाने को कहा था।

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