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जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने लोगों को चेताया, आतंकियों की संपत्ति जब्त कर बेघर कर दी जाएगी


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जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को चेतावनी दी कि केवल कश्मीर में शरण लेने वालों को बेघर किया जाएगा और आतंकवादियों के संरक्षकों की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएसआईएस आतंकी नफीस खान को मिली 10 साल की कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘कल्पना कीजिए कि अगर नफीस द्वारा बनाए गए आईईडी में विस्फोट होता तो कितनी जानें जातीं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कहा कि आतंकवादियों को उनके घरों में छुपाने वालों की संपत्ति यूएपीए अधिनियम के तहत जब्त कर ली जाएगी। पुलिस ने ऐसे लोगों की संपत्ति को भी जब्त करना शुरू कर दिया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए घरों को जब्त करने के लिए यूएपी अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। पुलिस ने कहा कि संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आतंकवादियों और आतंक फैलाने की कोशिश करने वालों का समर्थन या पनाह न दें।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि मोहम्मद नफीस खान के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। आरोपी ने कबूल किया कि वह देश में आतंक फैलाने के लिए आईईडी बना रहा था। सोचिए अगर यह आईईडी फट गया होता तो कितनी जानें जातीं? पीठ ने स्पष्ट किया कि नफीस के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। 16 अक्टूबर, 2020 को एक अदालत ने नफीस खान को आतंकवादी संगठन IAIS का सदस्य होने और भारत में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को भर्ती करने की साजिश रचने के लिए 10 साल जेल और 1.03 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने नफीस समेत 13 दोषियों को दोषी करार दिया।

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