कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जज को धमकी , पुलिस अलर्ट
कर्नाटक : हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के जज को सोशल मीडिया के जरिये धमकी दी गई है। प्रदेश पुलिस इसके बाद अलर्ट है। धमको को लेकर मिली शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।
वकील उमापति ने कल कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध श्किायत दी थी। गौरतलब है कि 15 मार्च को हाईकोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षिणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर प्रदेश सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं और स्कूल के तय फैसले के अनुसार वर्दी पहननी पड़ेगी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दी है।
शिकायतकर्ता वकील ने बताा है कि उन्हें व्हाट्सऐप पर एक वीडियो मिला जिसमें एक व्यक्ति सरेआम चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को धमकी देता सुना व देखा जा रहा है। वह झारखंड के जज की कथित हत्या का भी वीडियो में जिक्र कर रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि धमकी देने वाले इस शख्स ने कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश को भी इसी तरह धमकी दी है। वह कह रहा है कि लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस कहां टहलने जाते हैं।
धमकी देने वाले ने जज के परिवारिक सदस्यों के साथ उडुपी मठ की यात्रा का भी वीडियो में जिक्र किया है। इसी के साथ कोर्ट के फैसले पर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक वीडियो शायद तमिलनाडु के मदुरै में बनाया गया है। अन्य एडवोकेट सुधा कात्वा ने भी वायरल वीडियो के बारे में शिकायत दर्ज कराई है।
जजों को धमकी देने के मामले में दो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। कोवई रहमतुल्लाह नाम के व्यक्ति को तिरुनलवेली से गिरफ्तार किया गया, 44 वर्षीय जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजावुर से हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि कर्र्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस काजी एम जैबुन्निसा और कृष्णा दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने हिजाब मामले में 15 मार्च को फैसला सुनाया था।