इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रूस को झटका, यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने का दिया आदेश
नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने बुधवार को रूस को आदेश दिया कि वह यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को रोक दे। हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस शायद ही इस फैसले को मानेगा। यूक्रेन ने दो हफ्ते पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए दलील दी थी कि रूस ने नरसंहार रोकने संबंधी 1948 की एक संधि का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन पर नरसंहार करने का झूठा आरोप लगाया और इसे मौजूदा आक्रमण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई डोनोग्यू ने कहा है कि ‘रूस 24 फरवरी को शुरू किए गए विशेष सैन्य अभियानों को तुरंत रोके।’ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में अपने संबोधन में अधिक मदद की अपील कर सकते हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर बुधवार को बमबारी जारी रखी।
जेलेंस्की ने कहा कि तीन हफ्ते की जंग के बाद रूस की सरकार के साथ वार्ता से उम्मीद जग रही है। हालांकि अबतक किसी भी सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका है। अमेरिकी कांग्रेस में उनके भाषण के पूर्वावलोकन में, ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ‘यूक्रेन के सभी मित्रों’ को 13.6 अरब डॉलर की मदद के लिए शुक्रिया कहेंगे।
उन्होंने रूस को दंडित करने के लिए अधिक हथियार और पाबंदियों की अपील की है। साथ में यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करने की भी गुजारिश की है ताकि रूस की मिसाइलों और विमानों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि रूसी बल यूक्रेन में काफी अंदर नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन वे शहरों पर भारी गोलाबारी कर रहे हैं।