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आधार कार्ड में इतनी बार बदल सकते हैं नाम और एड्रेस, जानिए अपडेट के साथ जुड़ा नियम


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नई दिल्ली : देश में एड्रेस प्रूफ के तौर पर कई तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आधार कार्ड की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ी है। आधार कार्ड अन्य दस्तावेजों से इस मायने में अलग है कि यह आपकी केवाईसी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। यह हमारे फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन को रिकॉर्ड करता है। आधार आज सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि आधार कार्ड का उपयोग बच्चे के स्कूल में भर्ती होने से लेकर इलाज के लिए अस्पताल जाने तक हर जगह किया जाता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) देश में आधार कार्ड जारी करता है। आधार के बढ़ते महत्व को देखते हुए अगर इसमें कोई गलत सूचना है तो यह बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसे में यूआईडीएआई ने इसमें सूचनाओं को अपडेट करने की सुविधा मुहैया कराई है। लेकिन इसके साथ ही यूआईडीएआई ने सूचनाओं को अपडेट करने की सीमा भी तय की है। आप एक सीमा के बाद आधार में बदल नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि आप आधार में कितनी बार नाम, जन्मतिथि आदि जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

नाम कितनी बार अपडेट किया जा सकता है
शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं अपना सरनेम बदलने के लिए अप्लाई करती हैं। ऐसे में आप आधार में गलत नाम या उपनाम दो बार बदल सकते हैं। इसके बाद भी अगर नाम में कोई गलती है तो आपको अपने सभी दस्तावेजों के साथ यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा। तभी इसका नाम बदला जाएगा। साथ ही आप केवल दो बार जन्मतिथि बदल सकते हैं।

पता कितनी बार अपडेट किया जा सकता है
जब आप नौकरी बदलते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो आपका पता बदल जाता है। ऐसे में आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में एक बार पता बदल सकते हैं। यह फीचर आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा।

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