हाई कोर्ट ने सुनाया व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर फैसला जाने
केरल: उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में रखे गए किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या संदेश के लिए ग्रुप एडमिन अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। मार्च 2020 में फ्रेंड्स नाम के ग्रुप के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसे हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने बनाया था।
इस बीच इस तरह का वीडियो शेयर करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। याचिका दायर करने वाले पर भी एडमिन होने का आरोप लगाया गया।
आखिरकार आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को ग्रुप के किसी भी सदस्य को हटाने या जोड़ने का विशेष अधिकार है। ग्रुप का कोई सदस्य क्या पोस्ट करता है, इस पर एडमिन का नियंत्रण होता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी मामले में किसी अपराध के लिए दायित्व केवल कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है आईटी अधिनियम के तहत वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है।