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SBI ने ग्राहकों को दी चेतावनी, 31 मार्च से पहले निपटाएं ये काम नहीं तो 10,000 जुर्माना!


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नई दिल्ली : अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने एक बार फिर अपने ग्राहकों से अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को जल्द से जल्द लिंक करने का आग्रह किया है। इस काम के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 मार्च बताई हैं। PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर आपका PAN कार्ड अमान्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

एसबीआई ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है: ”हम अपने ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर एसबीआई की बैंकिंग सेवाओं का निर्बाध लाभ उठाएं.

31 मार्च के बाद 10 हजार रुपये जुर्माना –
उल्लेखनीय है कि बैंक ने आधार और पैन कार्ड (पैन आधार लिंकिंग) को जोड़ने के लिए 31 मार्च 2022 की समय सीमा दी है। इस समय के बाद आपका पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा। इसके बाद अगर आप दोनों को लिंक करते हैं तो आपको Rs. 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

तीन गुना ज्यादा देना होगा टीडीएस –
अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं तो आपको अधिक टीडीएस देना होगा। अगर आप पीएफ से पैसे निकालते हैं और आपके खाते में पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको 3 गुना टीडीएस देना होगा। टीडीएस आमतौर पर 10 प्रतिशत काटा जाता है लेकिन अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपको 30 प्रतिशत तक टीडीएस देना होगा।

आधार और पैन कार्ड कैसे लिंक करें –
1. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर क्लिक करें।
2. अब आधार पैन लिंक विकल्प पर क्लिक करें।
3. फिर आधार और पैन नंबर दर्ज करें
4. फिर सबमिट करें
5. सबमिट करने पर दोनों डॉक्यूमेंट लिंक हो जायेंगे

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