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चारा घोटाला : लालू यादव को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी


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रांची – चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनपर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू को इस मामले में दोषी ठहराया था। लालू के अलावा 38 अन्य को भी कर्ट ने दोषी ठहराया था।

रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभा को बारी-बारी से सजा सुनाई गई। राजद अध्यक्ष ने रिम्स में सजा सुनी। बता दें कि इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू समेत सभी 38 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से जेल प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया था। लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में ही भर्ती हैं।

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