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सावधान!! आज से लागू हो रहे है GST नियमों में नए बदलाव


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नई दिल्ली – TAX का भुगतान करने वाले टैक्स पएर के लिए ये खबर जाननी बेहद जरूरी है। GST कानून हमारे देश मे लागू हुए अब लगभग साढ़े चार साल हो चुके है। इस दौरान हमने इस कानून मे कई बदलाव देखे है।

इन नए सर्कुलर, अधिसूचना, इंस्ट्रक्शंस ,प्रेस रिलीजेज की संख्या कानून की धाराओं से कई गुना ज्यादा हो गई है। अब तो इस कानून मे हुए बदलावों को ढूंढना और समझना न सिर्फ कर सलाहकारों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है बल्कि करदाताओं के लिए तो यह नामुमक़िन सा लगता है। स्विगी और जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स को शनिवार (एक जनवरी 2022) यानी आज से 5 प्रतिशत की दर से टैक्स कलेक्ट करना और फिर डिपोजिट करना होगा। यह एक ऐसा कदम है, जो टैक्स आधार का दायरा बढ़ाएगा। खाद्य विक्रेता वर्तमान में GST सीमा से बाहर है। ऐसे में इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से GST के लिए उत्तरदायी होंगे।

ऊबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स को 1 जनवरी से प्रभावी 2 और 3 व्हीलर वाहनों की बुकिंग के लिए 5 प्रतिशत GST कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा फुटवियर पर भी शनिवार से 12 फीसदी टैक्स लगेगा। यह GST को लेकर किए गए कई बदलावों में से है, जो इस नए साल 2022 में लागू हुए है। चोरी से निपटने के लिए, GST कानून में संशोधन किया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अब केवल तभी उपलब्ध होगा जब करदाता के GSTR 2B (परचेज रिटर्न) में क्रेडिट दिखाई देगा। पांच प्रतिशत अनंतिम क्रेडिट, जिसे पहले GST नियमों में अनुमति दी गई थी, उसे 1 जनवरी, 2022 के बाद अनुमति नहीं होगी।

अन्य चोरी-रोधी उपाय जो नए साल से लागू होंगे, उनमें GST रिफंड का दावा करने के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण और उन मामलों में जहां व्यवसाय ने कर का भुगतान नहीं किया है तथा तत्काल में पिछला महीने GSTR-3B दाखिल किया है। उनके लिए GSTR-1 दाखिल करने की सुविधा को अवरुद्ध करना शामिल है।

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