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टैक्स बचत के जाने 7 निवेश योजनाएं, 2022 में कैसे बचाएं पैसे


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नई दिल्ली – 2021 की समाप्ति के साथ, हमारे पास केवल तीन महीने आगे हैं जब हमें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है और टैक्स बचत के लिए अपने निवेश को लाइन में रखें। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कई योजनाओं में निवेश करके कर कटौती को रोका जा सकता है। सरकारी लघु बचत योजना में एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पीपीएफ, एनपीएस शामिल हैं।

हर नया साल, हम इंसानों के रूप में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना पसंद करते हैं और हर साल हमारे पास से गुजरते हुए बहुत कुछ करने की योजना बनाते हैं। जबकि कई अधिक किताबें पढ़ने, एक दिनचर्या निर्धारित करने की योजना बनाते हैं, अन्य बेहतर भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाना पसंद करते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – एनपीएस एक सरकारी सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का फायदा लिया जा सकता है. एनपीएस में निवेश करके आप 2 लाख रुपये की कुल आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। आप 1,000 रुपये महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, इस योजना में खाता खुलवा सकता है।

जीवन बीमा – यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में निवेश पर ही टैक्स सेविंग छूट मिलती है। 2.5 लाख रुपये से अधिक के यूलिप में जाने वाले प्रीमियम में टैक्स छूट नहीं मिलेगी। मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता आय धारा 10(10डी) के तहत कर से मुक्त है। यूलिप में बीमा और निवेश का संयोजन 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)- पीपीएफ स्कीम को इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी योजना माना जाता है। आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। PPF में निवेश की गारंटी सरकार देती है, यानी पैसा नहीं डूबेगा. फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है। इसमें सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) – आप अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खोलकर टैक्स बचा सकते हैं। यह एक छोटी बचत योजना है, जिसे मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करके आयकर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) – इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह एकमात्र म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है। ईएलएसएस में, प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ कर योग्य नहीं है। ईएलएसएस में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि है जो सभी टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों में से बेहतर है।

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