मुंबई – कौन बनेगा करोड़पति… टीवी का सबसे पॉपुलर शो. पिछले दो देशक से शो ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि लोगों का ज्ञान बढ़ाने में भी मदद की. इन दो दशकों में देश के कई लोगों को करोड़पति बनने का भी मौका मिला. यहां तक की एक सीजन में दो भाइयों ने 7 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी राशि भी जीती. भले ही ये लोग करोड़पति बने हों, लेकिन हकीकत में इन्हें इतनी राशि नहीं मिलती. लेकिन, ऐसा क्यों? आइये जानते हैं.
10 फीसदी कटता है टीडीएस- अगर कोई एक करोड़ रुपये जीतता है तो सबसे पहले उसकी जीती हुई धनराशि में से टीडीएस कटता है. भारतीय टैक्स नियमों के अनुसार, कंटेस्टेंट को जीती हुई धनराशि में से सेक्शन 194बी के तहत, 30 प्रतिशत टीडीएस देना होता है. ऐसे में कंटेस्टेंट के 30 लाख रुपये टीडीएस के रूप में कट जाते हैं.
इसके बाद कंटेस्टेंट को सरचार्ज भी देना होता है, जो कि टीडीएस की राशि का 10 फीसदी होता है. यानी कंटेस्टेंट की जीती हुई राशि में से 3 लाख रुपये और कम हो गए. अब कंटेस्टेंट के 33 लाख रुपये कम हो गए हैं.
रियलिटी शो से जीती गई राशि को सेक्शन-56 के तहत Income from Other Sources (लॉटरी, टीवी शो) में दिखाया जाता है. अगर कोई केबीसी से एक करोड़ जीतता है तो उसे 30% का टैक्स देना होता है. अगर कोई केबीसी से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जीतता है तो उसे 10% का सरचार्ज भी देना पड़ेगा. वहीं, अगर कोई एक करोड़ से ज्यादा की धनराशि ले जाता है तो उसे 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा.
इस हिसाब से जीतने वाले कंटेस्टेंट को नियमों के अनुसार करीब 30 फीसदी टैक्स+ 4 फीसदी एजुकेशनल सेस + 10 फीसदी सरचार्ज + 4 फीसदी सेस चुकाना होता है. उसके बाद कंटेस्टेंट के पास नेट रकम बचती है. आप इसके हिसाब से हर अमाउंट की गणना खुद ही कर सकते हैं. वैसे बता दें कि इस सीजन में अभी तक एक शख्स ने भी एक करोड़ रुपये नहीं जीते हैं. मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10,000,000 रुपए जीतता है तो उसे 31 लाख 20 हजार रुपए (31.20% टैक्स+सेस) बतौर टैक्स चुकाने होंगे. इसके ऊपर 10 फीसदी सरचार्ज + 4 फीसदी सेस भी लगेगा.