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गलती से दूसरे के खाते में चली गई है रकम तो कैसे मिलेगी वापस, जानें क्‍या हैं RBI के नियम?


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नई दिल्ली – डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) पर काफी समय जोर दिया जा रहा है. कोरोना संकट के बीच और उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्‍शंस (Digital Transaction) में बहुत ज्‍यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस समय डिजिटल वॉलेट, NEFT/RTGS, यूपीआई, गूगल पे, भीम ऐप और अन्य सेवाओं के जरिये आसानी से पैसों का लेनदेन किया जा रहा है. ये सभी माध्यम पैसे भेजने या मंगाने के सबसे आसान तरीके हैं. इनके चलते पैसे ट्रांसफर करना आसान तो हुआ है, लेकिन गलतियां भी उतनी ही हो रही हैं. कई बार पैसे ट्रांसफर करते समय गलती से बैंक अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाने पर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं.

अगर भूल से किसी दूसरे व्‍यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो सबसे पहले अपने बैंक को फोन या ईमेल से सूचना दें. बेहतर रहेगा कि आप जल्‍द से जल्‍द ब्रांच मैनेजर से मिलें. सिर्फ वही बैंक इस मसले को सुलझा सकता है, जिसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. अपने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें और उन्हें सब कुछ बताएं. अगर बैंक ई-मेल से सभी जानकारी मांगता है तो ट्रांजेक्शन का पूरा ब्‍योरा भेज दें. इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर, जहां पैसा भेजा उसका अकाउंट नंबर जैसी जानकारियां शामिल रहेंगी.

अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर गलत है या आईएफएससी कोड (IFSC) गलत है तो पैसा अपने आप आपके खाते में आ जाएगा. वहीं, अगर ऐसा नहीं है तो अपने बैंक जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें. उसे इस गलत ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें. ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं. अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है. कई बार तो बैंक इस तरह के मामले निपटाने में 2 महीने तक लगा सकते हैं. आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है. उस ब्रांच में बात करके आप रकम वापस ले सकते हैं.

किसी दूसरे के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर के ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है. अगर वह पैसे लौटाने से इनकार कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं. आप अपनी तरफ से भी ऐसे मामलों में लीगल एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं. चाहें तो बैंक से शिकायत दर्ज कराकर लीगल एक्शन ले सकते हैं. आरबीआई का निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द कदम उठाना होगा. बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी. आजकल पैसे ट्रांसफर करने पर मोबाइल और मेल पर मैसेज मिलता है कि अगर ट्रांजेक्शन गलत है तो इस फोन नंबर पर मैसेज भेजें. इसके जरिये भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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