देहरादून – फ़िलहाल पुरे देश में अब कोरोना वायरस की महामारी का कहर पहले के मुकबले ना के बराबर है। जिसके चलते देश के सभी राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन अभी बी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई लोगो को COVID19 प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेते हुए नहीं दिख रखे। सभी ये बात भूल गए है की कैसे इस महामारी ने पुरे भारत को हचमचा दिया था।
उत्तराखंड सरकार ने मामलों की संख्या को और कम करने के लिए राज्य में COVID19 प्रतिबंधों को और दो सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने 4 अक्टूबर को एक नोटिस जारी की। और राज्य में कोविड-19 की पाबंदियों को 19 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि राज्य में महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मामलों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक रहेगा। कर्फ्यू का पालन करते हुए बाजारों को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे चलती रहेंगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, विवाह हॉल में 50 लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दी है। विवाह समारोह में उपस्थित लोगों के लिए एक नकारात्मक COVID19 परीक्षण अनिवार्य किया जाएगा और समारोह आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता होगी।
सरकार ने रात के कर्फ्यू के समय का पालन करते हुए, सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और भोजनालय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। सरकार ने सख्त COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। आपको बता दे की राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए है। पर्यटकों को केवल तभी उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जब वे 72 घंटे से अधिक पुराने नकारात्मक RT-PCR परीक्षण या दोनों खुराक के लिए अपना टीका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है। पर्यटकों को राज्य में प्रवेश करने से पहले ऑनलाइन पोर्टल, smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।