SC ने इलाहाबाद HC के निर्देश पर लगायी रोक
इलाहाबाद – पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से काफी परेशानीओ का सामना कर रहा हैं। पूरा देश एक साथ मिलकर कोरोना के साथ जंग लड़ रहा हैं । उस बिच कोरोना वायरस का संक्रमण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार भी कई एहम कदम उठा रही हैं।
हालही में उत्तर प्रदेश सरकार ने covid-19 के बढ़ रहे मामलो के चलते UP के कई शहरों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। मगर अब SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 प्रमुख COVID-19 प्रभावित शहरों – इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर – में उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर के लॉकडाउन के निर्देश को दो सप्ताह के लिए रोक दिया।
SC ने ये निर्देश UP के 5 सबसे ज्यादा ख़राब covid-19 प्रभावित शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दिया हैं। इलाहाबाद HC ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार सुविधाओं को लागू करने के साथ-साथ सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पूर्ण लॉकडाउन करने पर विचार करे। जिसके चलते उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते प्रभावित जिल्लो में लॉकडाउन लगाया गया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने कहा था, “पूर्ण लॉकडाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्ताहांत लॉकडाउन COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी रहेगा।”