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गुजरात के अहमदाबाद ने covid टीकाकरण को लेके किया निर्णय


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अहमदाबाद – गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि 20 सितंबर को, जिन लोगों ने अभी तक दो में से कोई भी सीओवीआईडी ​​​​-19 वैक्सीन खुराक नहीं ली है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन या नागरिक भवनों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कुमार ने कहा, “विभिन्न नगरपालिका सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल एक या दोनों खुराक (यदि पात्र हैं) वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसी सुविधाओं के प्रवेश बिंदु पर एक टीका प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। 20 सितंबर, सोमवार से प्रभावी होने के लिए,” कुमार ट्वीट किया।अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और लोगों में संभावित झिझक को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

निर्णय 20 सितंबर से लागू होगा। जिन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें नागरिक परिवहन सेवा, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ-साथ कांकरिया झील के किनारे, साबरमती रिवरफ्रंट, पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।

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