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Breaking: उत्तराखंड में 21 सितंबर तक लागू रहेगा लॉकडाउन


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देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य के नागरिको की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उत्तराखंड सरकार ने 14 सितंबर को सुबह 6 बजे से 21 सितंबर तक राज्य में COVID-19 प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है।

सरकार ने राज्य के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें विवाह समारोह स्थल या हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होने की अनुमति दी गई। नए COVID दिशानिर्देश के मुताबिक जो लोग शादी में शामिल होंगे, उन्हें COVID नकारात्मक रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यदि उन्हें टीकाकरण प्रमाणन के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। गैर-टीकाकरण वाले उपस्थित लोगों को अनिवार्य रूप से COVID ​​​​नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं दिखानी होगी।

उत्तराखंड सरकार के जारी किये गए आदेश के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 परिस्थितियों का आकलन करने के बाद गांवों में छूट देने के संबंध में आदेश जारी कर सकते है। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही अपने कार्यालयों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दे दी थी, जबकि दुकानों और व्यवसायों को सप्ताह में छह दिन सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने पहले राज्य भर में सीओवीआईडी ​​​​प्रतिबंधों को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया था, इसके बाद नए दिशानिर्देश आए है।

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