x
भारत

इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा 3000 रुपये मासिक पेंशन


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली – केंद्र सरकार की बहुलक्षित योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मात्र 2 रुपये प्रतिदिन जमा करने पर 36000 रुपये वार्षिक पेंशन मिल सके उस उदेश्य से शुरू की गयी। इस योजना के दायरे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक और अन्य समान कार्यों में लगे मजदूर को ले लिया जायेगा।

यदि कोई श्रमिक इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाता है तो उसे मासिक 55 रुपये जमा करने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र से रोजाना 2 रुपये की बचत शुरू करता है तो वह सालाना 36000 रुपये की पेंशन पाने का पात्र होगा। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना को शुरू करता है तो उसे 200 रुपये मासिक जमा करने होंगे। आपको इस पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र से शुरू होगा, जब आपको प्रति माह 3000 रुपये यानि 36000 रुपये प्रति वर्ष मिलने लगेंगे। यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति/पत्नी पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

पात्रता:
अगर आप इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत कराना चाहते हैं, तो आपके पास एक बचत बैंक खाता या एक जन धन बैंक खाता, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है जबकि अधिकतम 40 वर्ष है।
एक असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी जिसकी मासिक आय 15000 रुपये से कम है वे सभी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।

आप कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी केंद्र सरकार के डेटा में जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए आप श्रम विभाग, एलआईसी, ईपीएफओ के कार्यालय में जा सकते है। आप टोल-फ्री नंबर 18002676888 पर कॉल करके भी योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

Back to top button