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महाराष्ट्र में नए COVID-19 दिशानिर्देशों के साथ खुलेगा लॉकडाउन


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मुंबई – राज्य में COVID-19 के घटते मामलों के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक एहम फैसला लिया। राज्य में मॉल, रेस्तरां, बार, होटल, व्यायामशाला, सैलून, ब्यूटी पार्लर और सभी दुकानों को रात 10 बजे तक 50% क्षमता पर खुले रहने की अनुमति दी।

ये नए नियम रविवार (15 अगस्त) से लागू हो जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की थी कि उन नागरिकों के लिए जिम और स्पा खुले रहेंगे, जिन्हें COVID-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं, जो महामारी शुरू होने के बाद से बंद थीं, न केवल आवश्यक श्रमिकों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी सेवाएं फिर से शुरू होंगी।

15 अगस्त से दी गई छूट की सूची :
– रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। सभी कर्मचारियों को कम से कम 14 दिनों के अंतराल के साथ पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए।
– सभी दुकानों को भी रात 10 बजे तक 50% क्षमता पर खोलने की अनुमति होगी।
– शॉपिंग मॉल पूरी तरह से इनोक्यूलेटेड स्टाफ के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। ग्राहकों को अपना COVID-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र भी साथ रखना आवश्यक है।
– जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।

क्या अनुमति नहीं है :
– लोगों का बड़ा जमावड़ा प्रतिबंधित है।
– सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
– पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।

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