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CCTV FOOTAGE : SC तक पहुंचा धनबाद जज की मौत का मामला, CBI जांच की मांग


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धनबाद –
झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को मॉर्निंग वॉक करते समय ऑटो से टक्कर मारने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्‍ना से धनबाद के जज की मौत के केस पर गौर करने की मांग की है। वहीं, मामले पर संज्ञान लेते हुए सीजेआई ने कहा क‍ि उन्‍होंने गुरुवार सुबह झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है।

हाईकोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई चल रही है। उन्‍हें इस केस को हैंडल करने दें। इस मामले में हमारे द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा क‍ि अगर किसी गैंगस्‍टर की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस तरह से जज की हत्‍या कर दी जाती है तो यह न्‍यायपालिका के लिए खतरनाक स्थिति है।

बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर निकले जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की दुर्घटना में मौत का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उससे काफी हद तक यह स्पष्ट हुआ है कि ऑटो ने टक्कर जानबूझकर मारी थी। न्यायाधीश उत्तम आनंद ने छह माह पहले ही धनबाद के न्यायाधीश के रूप पदभार ग्रहण किया था इसके पूर्व वह बोकारो के जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे।

उत्तम आनंद बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी रणधीर वर्मा चौक के नज़दीक एक ऑटो ने उन्‍हें टक्कर मार दी थी। एक सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। पूरी रोड़ खाली थी, ऑटो पहले सीधे जा रहा था। जबकि उत्‍तम आनंद सड़क किनारे वॉक कर रहे थे। लेकिन, अचानक सीधे सड़क पर जा रही ऑटो मुड़ी और वॉक कर रहे जज को टक्‍कर मार दी। इसके बाद ऑटो समेत चालक फरार हो गया। फुटेज मिलने के बाद पुलिस इस केस की जांच हत्‍या के एंगल से भी कर रही है।

पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय हत्‍याकांड केस में उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। अभी तीन दिन पहले ही इस केस में उत्‍तम आनंद ने प्रदेश के इनामी शूटर अभिनव सिंह और होटवार जेल में बंद अमन सिंह से ताल्लुक रखने वाले शूटर रवि ठाकुर व आनंद वर्मा की जमानत का आवेदन खारिज कर दिया था। वहीं जज राजेश गुप्‍ता के घर पर हमला समेत ऐसे कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे।

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