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भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को दिया अंतिम नोटिस


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नई दिल्ली – हालही में भारत सरकार ने ट्विटर पर एक “अंतिम और दृढ़” संचार भेजा जिसमें उन्हें मौजूदा नए कानून का पालन करने के लिए कहा गया है। नए मध्यस्थ दिशानिर्देश नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं।

सोशल मीडिया मध्यस्थों को दी गई 3 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अभी तक ट्विटर को भारत स्थित मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त करना बाकी है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, संचार और कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक 4 जून को हुई। जिसमे आईटी मंत्रालय पैनल (जिसमें मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं) को ट्विटर पर एक “अंतिम और दृढ़” संचार भेजने का फैसला लिया गया। जिसमें उन्हें मौजूदा कानून का पालन करने के लिए कहा गया है|जिसमें विफल होने पर “परिणामस्वरूप परिणाम कानून में शामिल होंगे। ”

सरकार के बयान के मुताबिक ” ट्विटर को इसके द्वारा नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया जाता है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और अन्य दंड कानूनों के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। “

यह कदम उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यक्तिगत खाते से “ब्लू टिक” सत्यापन बैज को हटाने के बाद ट्विटर और सरकार के बीच मंच के साथ बढ़ते गतिरोध के बीच आया क्योंकि यह छह महीने से लॉग इन नहीं था।

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