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भारतराजनीति

नारदा स्टिंग मामला : हाईकोर्ट ने टीएमसी नेताओं की जमानत पर लगाई रोक, भेजे जेल


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कोलकाता – नारदा स्टिंग मामले में कल भारी सियासी ड्रामा हुआ। कल सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के साथ-साथ पूर्व मेयर शोभन चटर्जी और एमएलए मदन मित्रा को गिरफ्तारी कर लिया। बाद में CM ममता बनर्जी निजाम पैलेस स्थित CBI ऑफिस पहुंच गई हैं। बाहर टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी किये। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई।

इससे लेकर टीएमसी नेताओं की गिरफ्तार पर बंगाल में रात तक हंगामा मचा रहा। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता एवं कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी थी लेकिन, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2017 को स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई को करने के निर्देश दिए थे। बाद में एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्रियोंको जमानत दे दी। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया।

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