x
कोरोना

Lockdown In Bihar : बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानें नियम और गाइडलाइंस


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

पटना – देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस लगातार 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा नई मौतें भी दर्ज की गई। दुनिया भर में संक्रमण के नए मामलों में करीब 50 फीसदी भारत में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को सबसे ज्यादा 46,781 नए केस और 816 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद केरल में संक्रमण के 43,529, और कर्नाटक में 39,998 नए मामले सामने आए।

इस बीच बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये लॉकडाउन 16 से 25 मई तक भी लागू रहेगा। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

दरअसल पॉजिटिविटी रेट 5% तक आने से पहले नीतीश सरकार भी लॉकडाउन हटाना नहीं चाहती है। लॉकडाउन के चलते कई हफ्तों के बाद बुधवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार से नीचे आया है साथ ही रिकवरी रेट में तो करीब 10 फीसद तक सुधार हो चुका है। इस लॉकडाउन के लिए भी बीते 10 दिनों जैसे ही नियम लागू रहेंगे। फिलहाल सरकार ने किसी तरह की छूट का ऐलान नहीं किया है।

इन पर होगी प्रतिबंध –
1. प्रशासन ने सपष्ट कर दिया है कि इन लॉकडाउन के दौरान सड़क पर अनावश्यक आना-जाने और दल चलने पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में मॉर्निंग या ईवनिंग वॉक का बहाना देकर घर से निकलने वाले लोगों पर भी महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

2. सभी शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग बंद रहेंगे। परीक्षाएं नहीं होंगी।

3. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित हैं।

4. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रखे जाएंगे. सार्वजनिक स्थानों पर सभी सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक है।

5. निजी वाहन पूरी तरह से बंद हैं, बाहर निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।

6. शादी समारोह में बारात, बैंड-बाजा, डीजे और जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

7. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद हैं।

Back to top button