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Maharashtra : आज रात से 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगे बंद और क्या रहेगा खुला


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मुंबई – देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहली बार देश में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 1 लाख 84 हजार 372 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1,027 की मौत हो गई। इससे पहले 11 अप्रैल को सबसे ज्यादा 1.69 लाख नए मरीज मिले थे। देश में 24 घंटों के दौरान जिन 1025 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है उनमें से 281 महाराष्ट्र से, 156 छत्तीसगढ़ से, 61 कर्नाटक से, 85 उत्तर प्रदेश से और 81 दिल्ली के लोग हैं।

इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए आज से मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए आज यानी 14 अप्रैल रात आठ बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू (मिनी लॉकडाउन) लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नये मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नये मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी। हालांकि, उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा। ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी निषेधाज्ञा के चलते राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल नि:शुल्क मुहैया कराएगी।

जानें क्या रहेंगे बंद और क्या रहेगा खुला –
ये रहेंगे बंद
– पूरे राज्य में सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर बैन रहेगा।

ये रहेंगे खुला – जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे। ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। कंस्ट्रक्शन कार्य भी किए जा सकते हैं। हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहा गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें। होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।

इसके अलावा सभी अस्पताल, जांच केंद्र, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण, वितरण, बिक्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है। सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी, लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत होगी। मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बाधित नहीं होगी। डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है। सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है।

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