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BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने की परमबीर सिंह की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- पहले हाईकोर्ट जाएं


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नई दिल्ली – मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक पत्र के बाद महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली में मामले विवाद थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख लगातार इस मामले में सफाई दे रहे हैं लेकिन, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र CBI जांच की मांग करने वाली परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि मामले में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? पीठ ने यह भी पूछा है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि आपने संबंधित विभाग को पक्ष क्‍यों नहीं बनाया है? आपने अनुच्छेद 32 के तहत क्यों याचिका दाखिल की है, 226 तहत क्यों नहीं की?

इसके बाद परमबीर सिंह को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा गया। इस पर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और कहा है कि वह बॉम्‍बे हाईकोर्ट जाएंगे। परमबीर सिंह ने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को मनमाना और गैरकानूनी होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध भी किया था। सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।

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